EPF सेटलमेंट के नए नियम: ₹2 लाख से ज्यादा निकालने के लिए इन 5 बातों का रखें ध्यान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े विशिष्ट शिक्षकों (Qualified Teachers) के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। EPF सेटलमेंट (EPF Settlement) को लेकर कुछ नए नियम (New Rules) आए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है। अगर आप एक विशिष्ट शिक्षक हैं और NIOS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) के प्रधान बनने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

इस लेख में हम EPF सेटलमेंट (EPF Settlement) से जुड़े नए नियमों (New Rules) और विशिष्ट शिक्षकों (Qualified Teachers) के लिए इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप ₹2 लाख से अधिक की राशि (Amount) निकाल सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

EPF सेटलमेंट: मुख्य जानकारी

पहलूविवरण
संगठनकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
संबंधितविशिष्ट शिक्षक (Qualified Teachers)
विषयEPF सेटलमेंट (EPF Settlement)
राशि₹2 लाख से अधिक
मुख्य बातनए नियमों का पालन करना

EPF के नए नियम: विशिष्ट शिक्षकों के लिए क्या है जरूरी?

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EPFO ने EPF क्लेम सेटलमेंट (EPF Claim Settlement) के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए जानना बेहद जरूरी है:

  • ब्याज का भुगतान: पहले, महीने की 24 तारीख तक क्लेम सेटलमेंट (Claim Settlement) के लिए ब्याज का भुगतान (Interest Payment) पिछले महीने के अंत तक ही किया जाता था। लेकिन नए नियमों (New Rules) के अनुसार, अब क्लेम के सेटलमेंट (Settlement) की तारीख तक ब्याज मिलेगा। इससे EPF सदस्यों को उनके प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) पर ज्यादा ब्याज मिलेगा।
  • क्लेम सेटलमेंट में तेजी: EPFO ने क्लेम (Claim) के सेटलमेंट (Settlement) को तेजी से प्रोसेस करने का भी फैसला किया है, जिससे लंबित मामलों (Pending Cases) की संख्या कम होगी और समय पर सेटलमेंट (Settlement) संभव हो सकेगा।
  • पूरी अवधि का ब्याज: EPF स्कीम (Scheme) के पुराने नियम के तहत, EPF सदस्यों को ब्याज के नुकसान से बचाने के लिए महीने की 25 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक ब्याज (Interest) के भुगतान वाले क्लेम को प्रोसेस (Process) नहीं किया जाता था। लेकिन नए नियमों (New Rules) के बाद ऐसे क्लेम (Claim) को पूरे महीने के लिए प्रोसेस किया जाएगा।

EPF से ₹2 लाख से अधिक की राशि कैसे निकालें? (How to Withdraw more than ₹2 Lakhs from EPF?)

EPF खाते (Account) से ₹2 लाख से अधिक की राशि (Amount) निकालने के लिए, आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

  • UAN एक्टिवेशन: सबसे पहले, आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव (Active) होना चाहिए।
  • आधार लिंकिंग: आपका आधार कार्ड (Aadhaar Card) आपके EPF अकाउंट (Account) से लिंक (Link) होना चाहिए।
  • बैंक खाते की जानकारी: आपके बैंक खाते (Bank Account) की जानकारी EPF अकाउंट (Account) से जुड़ी होनी चाहिए।
  • पैन कार्ड: अपना पैन कार्ड (Pan Card) EPF अकाउंट (Account) से लिंक (Link) करें, अन्यथा TDS (Tax Deducted at Source) की उच्च दर लागू हो सकती है।

EPF निकालने के नियम (EPF Withdrawal Rules)

EPF से पैसे निकालने के कुछ नियम (Rules) हैं, जिनका पालन करना जरूरी है:

  • रिटायरमेंट: EPF से पूरी राशि सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जा सकती है, और EPFO रिटायरमेंट (Retirement) तभी मानता है जब व्यक्ति (Person) की उम्र (Age) 55 वर्ष से ज़्यादा हो जाए।
  • नौकरी की अवधि: नौकरी (Job) की अवधि (Duration) के अनुसार, आप कुछ शर्तों (Conditions) के साथ EPF से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकते हैं।
  • बेरोजगारी: अगर कोई कर्मचारी (Employee) बेरोजगार (Unemployed) हो जाता है, तो वह EPF खाते (Account) से पूरी राशि (Full Amount) निकाल सकता है। नए नियम (New Rule) के अनुसार, बेरोजगारी (Unemployment) के 1 महीने (Month) के बाद केवल 75% फंड (Fund) को निकाला जा सकता है, और बकाया राशि (Outstanding Amount) को रोजगार (Employment) मिलने के बाद नए EPF खाते (Account) में ट्रांसफर (Transfer) कर दिया जाएगा।

EPF पर टैक्स (Tax on EPF)

EPF से पैसे निकालने पर टैक्स (Tax) के नियम (Rules) इस प्रकार हैं:

  • 5 साल से पहले निकासी: अगर कर्मचारी (Employee) नौकरी (Job) के पाँच वर्ष (Years) पूरे होने से पहले पीएफ खाते (Account) से 50,000 रु. से ज़्यादा राशि (Amount) निकालता है, तो उसे TDS (Tax Deducted at Source) चुकाना होगा। अगर कर्मचारी (Employee) अपना पैन (PAN) न० देता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा, और पैन (PAN) न० ना देने पर TDS दर (Rate) 30% होगी।
  • 5 साल के बाद निकासी: अगर कर्मचारी (Employee) नौकरी (Job) के पाँच वर्ष (Years) पूरे होने के बाद पीएफ राशि (Amount) निकालता है, तो कोई TDS लागू नहीं होगा।
  • एनपीएस में ट्रांसफर: अगर कोई कर्मचारी (Employee) अपनी EPF राशि (Amount) राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) में ट्रान्सफर (Transfer) करता है, तो कोई TDS लागू नहीं होगा।

EPF क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें? (How to Check EPF Claim Status?)

EPF से राशि निकालने के लिए, आपको UAN मेंबर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन (Online) आवेदन करना होगा। इस पोर्टल (Portal) का उपयोग (Use) करके आप पुराने (Old) पीएफ अकाउंट से नए अकाउंट (Account) में पैसे (Money) ट्रांसफर (Transfer) कर सकते हैं। इसके अलावा, आप eKYC और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन (Contact Information) भी अपडेट (Update) कर सकते हैं।

Disclaimer: यह लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर हमेशा जांच करें।

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