राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 6,759 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल लगभग एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय मध्य प्रदेश के मॉडल पर आधारित है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह निर्णय ‘एक राज्य, एक चुनाव’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।
Sarpanch Tenure Extension Details Table
विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
---|---|
कुल ग्राम पंचायतें | 6,759 |
कार्यकाल विस्तार | लगभग एक वर्ष |
प्रभाव तिथि | 31 जनवरी 2025 से |
अगले चुनाव की संभावित तिथि | अप्रैल 2026 |
कार्यकाल बढ़ाने का आधार | मध्य प्रदेश मॉडल |
प्रशासनिक व्यवस्था | जिला कलेक्टर द्वारा निगरानी |
पंचायतों की कुल संख्या | 11,000 से अधिक |
Government’s Justification
सरकार के तर्क में शामिल हैं:
- चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना
- प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करना
- एक राज्य, एक चुनाव का लक्ष्य
Political Reactions
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं:
- कांग्रेस द्वारा विरोध
- संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया
- चुनाव में देरी पर सवाल
Legal Implications
कानूनी पहलू:
- संविधान के अनुच्छेद 243-ई का उल्लेख
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत कार्रवाई
- कानूनी सलाह ली गई
Impact on Panchayats
पंचायतों पर प्रभाव:
- मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा
- प्रशासनिक समिति का गठन
- चुनाव प्रक्रिया में बदलाव
Disclaimer: यह निर्णय राजस्थान सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से लिया गया है।