विकलांग रेल पास कैसे बनवाएं? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? Railway Pass for Divyangjan

भारतीय रेलवे विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करता है जिसे “विकलांग रेलवे पास” कहा जाता है। यह पास विकलांग यात्रियों को रेल यात्रा में छूट और अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए रेल यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। इस लेख में, हम विकलांग रेलवे पास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, जैसे इसे कैसे बनवाएं, कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।

विकलांग रेलवे पास का संक्षिप्त विवरण

विशेषताविवरण
पात्रता40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
छूटकिराए में 50% से 75% तक की छूट
वैधताएक वर्ष या पांच वर्ष
सहायक की अनुमतिसहायक यात्री के साथ यात्रा की अनुमति
आरक्षणविशेष आरक्षण कोटा
सुविधाएंव्हीलचेयर सुविधा, रैंप, विशेष शौचालय
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन
आवश्यक दस्तावेज़विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो

Eligibility for Railway Handicapped Pass (पात्रता)

विकलांग रेलवे पास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं:

  • कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल या संस्थान से जारी किया गया होना चाहिए।
  • आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

विकलांग रेलवे पास के प्रकार

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भारतीय रेलवे दो प्रकार के विकलांग रेलवे पास प्रदान करता है:

  1. एक वर्षीय पास: यह पास एक वर्ष के लिए वैध होता है और इसे हर साल नवीनीकृत करना पड़ता है।
  2. पांच वर्षीय पास: यह पास पांच वर्ष के लिए वैध होता है और इसे पांच साल बाद नवीनीकृत करना पड़ता है।

विकलांग रेलवे पास के लाभ

विकलांग रेलवे पास धारकों को कई लाभ मिलते हैं:

  • किराए में छूट: किराए में 50% से 75% तक की छूट मिलती है।
  • सहायक यात्री: पास धारक एक सहायक यात्री के साथ यात्रा कर सकता है।
  • विशेष आरक्षण कोटा: विकलांग यात्रियों के लिए विशेष आरक्षण कोटा उपलब्ध है।
  • सुलभ सुविधाएं: रेलवे स्टेशनों पर व्हीलचेयर रैंप, विशेष शौचालय जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
  • प्राथमिकता वाली सीटें: ट्रेन में प्राथमिकता वाली सीटें आरक्षित की जाती हैं।

Online Application Process (ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)

भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट पर जाएं: भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. रजिस्ट्रेशन करें: नया उपयोगकर्ता खाता बनाएं।
  3. लॉगिन करें: अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें: विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और हाल ही की फोटो अपलोड करें।
  6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें: यदि कोई शुल्क लागू हो तो उसका भुगतान करें।
  7. आवेदन जमा करें: सभी विवरणों की जांच करके आवेदन जमा करें।
  8. पावती प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद पावती संख्या प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज़

विकलांग रेलवे पास बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी हैं:

  • विकलांगता प्रमाण पत्र (मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल से)
  • आधार कार्ड
  • हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो
  • पते का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट)
  • जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण

Offline Application Process (ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया)

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

  1. नजदीकी डी.आर.एम. (मंडल रेल प्रबंधक) कार्यालय जाएं।
  2. सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की मूल प्रति और स्व-हस्ताक्षरित प्रतियाँ लेकर जाएं।
  3. आवेदन फॉर्म भरें और जमा करें।
  4. वाणिज्य निरीक्षक द्वारा दस्तावेज़ों की जांच होगी।
  5. सत्यापन पूरा होने पर आपको फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

Renewal Process (नवीनीकरण प्रक्रिया)

यदि आपका विकलांग रेलवे पास समाप्त हो रहा है, तो नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:

  1. नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए तीन महीने पहले आवेदन करें।
  2. पुराने पहचान पत्र और नए दस्तावेज़ों के साथ डी.आर.एम कार्यालय जाएं।
  3. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर नया पहचान पत्र प्राप्त करें।

Disclaimer:

यह योजना भारतीय रेलवे द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। योजना वास्तविक है और पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। हालांकि, आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ सही और वैध होने चाहिए ताकि आपका आवेदन अस्वीकार न हो।

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