EWS Certificate 2025 Apply Online: घर बैठे करें अप्लाई और 10% आरक्षण का फायदा उठाएं – फ्री गाइड

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) सर्टिफिकेट भारत में उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें किसी भी आरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। यह सर्टिफिकेट धारकों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ उठाने में मदद करता है। 2025 में, EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना और भी आसान हो गया है।

इस लेख में, हम EWS सर्टिफिकेट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, स्टेटस चेक और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप आसानी से अपना EWS सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें और इस आरक्षण का लाभ उठा सकें।

EWS Certificate: मुख्य जानकारी

विशेषताविवरण
नामआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) सर्टिफिकेट
उद्देश्यसरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण
पात्रतागैर-आरक्षित श्रेणी, कम वार्षिक आय
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन
वैधता1 वर्ष

EWS Certificate के लिए पात्रता मानदंड

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EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • श्रेणी: आवेदक सामान्य वर्ग (General Category) से संबंधित होना चाहिए।
  • पारिवारिक आय: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • भूमि और संपत्ति: आवेदक या उसके परिवार के पास निम्नलिखित संपत्ति नहीं होनी चाहिए:
    • 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।
    • 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट।
    • अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
    • अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र के बाहर 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

EWS Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक स्टेटमेंट
  • संपत्ति या भूमि के दस्तावेज
  • निवास प्रमाण पत्र/डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • स्व-घोषणा या शपथ पत्र
  • बिजली का बिल
  • ईमेल आईडी
  • मोबाइल नंबर

EWS Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

EWS Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। (विभिन्न राज्यों के लिए लिंक नीचे दिए गए हैं)
  2. EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें: वेबसाइट पर “Apply for EWS” या “Issuance of Income and Assets Certificate for Economically Weaker Section(EWS)” जैसे विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें।
  3. पंजीकरण/लॉगिन करें: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पंजीकरण करें। यदि आपके पास पहले से खाता है, तो लॉग इन करें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
  6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें: यदि कोई आवेदन शुल्क लागू है, तो उसका ऑनलाइन भुगतान करें।
  7. आवेदन जमा करें: आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांचें और सबमिट करें।
  8. रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

EWS Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

EWS Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. राजस्व विभाग या जारी करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय पर जाएं: अपने राज्य में राजस्व विभाग या जारी करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय पर जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: संबंधित अधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  4. दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  5. फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को राजस्व विभाग में जमा करें।
  6. रसीद प्राप्त करें: जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करना न भूलें।

EWS Certificate: स्टेटस चेक और डाउनलोड

EWS Certificate के लिए आवेदन करने के बाद, आप ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति (application status) की जांच कर सकते हैं। इसके लिए, आपको अपने राज्य के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  1. अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. आवेदन स्थिति जांचें: वेबसाइट पर “Check Application Status” या “Track Application” जैसे विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें।
  3. आवश्यक जानकारी दर्ज करें: अपना आवेदन नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  4. स्टेटस देखें: आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
  5. सर्टिफिकेट डाउनलोड करें: यदि आपका सर्टिफिकेट जारी हो गया है, तो आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

EWS Certificate जारी करने के लिए जिम्मेदार संगठन

EWS Certificate जारी करने के लिए निम्नलिखित संगठन जिम्मेदार हैं:

  • जिला मजिस्ट्रेट
  • अतिरिक्त उपायुक्त
  • उप-विभागीय मजिस्ट्रेट
  • अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
  • उपायुक्त
  • कलेक्टर
  • तालुका मजिस्ट्रेट
  • कार्यकारी मजिस्ट्रेट
  • अतिरिक्त सहायक आयुक्त
  • प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट

EWS Certificate: वैधता

EWS सर्टिफिकेट आम तौर पर जारी होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होता है।

विभिन्न राज्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल

यहां कुछ राज्यों के लिए EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल के लिंक दिए गए हैं:

राज्यपोर्टल का नाम
आंध्र प्रदेशMeeSeva App
अरुणाचल प्रदेशArunachal eServices Portal
असमAssam State Portal
बिहारRTPS Portal
चंडीगढ़e-District Portal
छत्तीसगढ़e-District Portal
दिल्लीe-District Portal
गुजरातDigital Gujarat Portal
हरियाणाe-Disha Portal
हिमाचल प्रदेशHimachal Online Seva
जम्मू और कश्मीरJammu & Kashmir State e-Services
झारखंडJharkhand e-District
मध्य प्रदेशMP e-District Portal
महाराष्ट्रAaple Sarkar Portal
मणिपुरe-District Portal
मेघालयe-District Portal
मिजोरमe-District Portal
नागालैंडe-District Portal
ओडिशाe-District Portal
पंजाबState Portal of Punjab
राजस्थानe-Mitra Portal
सिक्किमe-Services
तमिलनाडुTamil Nadu e-Sevai
तेलंगानाMeeSeva Portal
त्रिपुराe-District Portal
उत्तराखंडe-District Portal
उत्तर प्रदेशe-Saathi Web Portal
पश्चिम बंगालWest Bengal e-District

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। EWS सर्टिफिकेट से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं समय-समय पर बदल सकती हैं। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले अपने राज्य के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। कुछ वेबसाइटें और प्रक्रियाएं वास्तविक लग सकती हैं, लेकिन हमेशा सरकारी स्रोत से जानकारी सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

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