भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और उसमें सुधार करवाने के लिए अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2026 तय की गई है। इस तारीख के बाद, किसी भी प्रकार का नया पंजीकरण या सुधार संभव नहीं होगा। इसके साथ ही, बर्थ सर्टिफिकेट को एक अनिवार्य दस्तावेज घोषित किया गया है, जो सरकारी सेवाओं, शिक्षा, पासपोर्ट, रोजगार और अन्य प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होगा।
यह कदम नागरिकों को समय पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और अपडेट करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस लेख में हम आपको बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े नए नियमों, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और इस डेडलाइन का महत्व विस्तार से बताएंगे।
Birth Certificate Deadline 2026: मुख्य विवरण
विवरण | जानकारी |
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अंतिम तारीख | 27 अप्रैल 2026 |
लागू नियम | Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023 |
लाभार्थी | सभी भारतीय नागरिक |
प्रमुख उपयोग | सरकारी सेवाएं, शिक्षा, पासपोर्ट, मतदाता पंजीकरण, विवाह प्रमाणपत्र |
लेट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | बिना कोर्ट इंटरवेंशन के तहसील/नगर पालिका कार्यालय में |
आवश्यक दस्तावेज़ | स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट |
बर्थ सर्टिफिकेट क्यों हुआ अनिवार्य?
सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को कई सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं का प्राथमिक दस्तावेज बना दिया है। अब यह दस्तावेज निम्नलिखित कार्यों के लिए अनिवार्य होगा:
- शिक्षा: स्कूल और कॉलेज में प्रवेश के लिए।
- पासपोर्ट: विदेश यात्रा और वीज़ा आवेदन के लिए।
- सरकारी योजनाएं: पेंशन और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए।
- मतदाता पंजीकरण: वोटर आईडी बनवाने के लिए।
- मकान और संपत्ति: संपत्ति विवादों में कानूनी प्रमाण के रूप में।
किसे बनवाना होगा बर्थ सर्टिफिकेट?
सरकार ने सभी नागरिकों को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने या अपडेट करने का निर्देश दिया है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है:
- जिनके पास अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है।
- जिनके सर्टिफिकेट में नाम या जन्मतिथि की त्रुटि है।
- वरिष्ठ नागरिक जिनके पास कोई जन्म प्रमाण नहीं है।
लेट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
यदि आपकी जन्मतिथि 15 साल से अधिक पुरानी है और आपका पंजीकरण नहीं हुआ है, तो सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए नई प्रक्रिया लागू की है:
- अब तहसील या नगर पालिका कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
- कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवश्यक दस्तावेज़: स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, 10वीं/12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड या राशन कार्ड।
आवेदन प्रक्रिया
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने या उसमें सुधार करवाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- CRS पोर्टल पर जाएं: dc.crsorgi.gov.in पर लॉगिन करें।
- फॉर्म भरें: अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और माता-पिता का नाम दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- फीस जमा करें: निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
- सबमिट करें: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने नजदीकी नगर निगम या तहसील कार्यालय जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज़
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने या उसमें सुधार करवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मार्कशीट।
- माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड/राशन कार्ड)।
- अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
- निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)।
फीस संरचना
सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट पंजीकरण और सुधार के लिए नाममात्र शुल्क तय किया है:
- जन्म के 21 दिनों के भीतर आवेदन: निःशुल्क।
- 21 दिन से 30 दिन तक: ₹7 शुल्क।
- 30 दिन से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक: ₹10 शुल्क।
- 1 वर्ष से अधिक: ₹15-₹25 (राज्य अनुसार)।
डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा?
यदि आप 27 अप्रैल 2026 तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं या उसमें सुधार नहीं करवाते हैं तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
- सरकारी सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा।
- स्कूल/कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- पासपोर्ट और वीजा आवेदन अस्वीकार हो सकते हैं।
- संपत्ति विवादों में कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं।
क्यों जरूरी है समय पर आवेदन करना?
समय पर आवेदन करने से आप कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं:
- लंबी कतारों से बचाव होगा क्योंकि डेडलाइन नजदीक आते ही भीड़ बढ़ सकती है।
- बिना अतिरिक्त शुल्क के सुधार करवा सकते हैं।
- कानूनी विवादों से बचने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों की सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम नागरिक पहचान प्रणाली को मजबूत करेगा और फर्जी दस्तावेज़ों पर रोक लगाएगा। वे सभी नागरिकों को सलाह देते हैं कि वे समय रहते अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
निष्कर्ष
बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाने का सरकार का यह कदम नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने और सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि आपके पास अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है तो जल्द ही इसे बनवा लें या सुधार करवाएं।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत की गई है। कृपया किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोत या संबंधित विभाग से जानकारी सत्यापित करें।